पीडीएस में जुलाई से नवंबर माह तक  निः शुल्क   अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन

पीडीएस में जुलाई से नवंबर माह तक  निः शुल्क   अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन :  अंत्योदय एवं प्राथमिक राशनकार्डों पर 05 किग्रा. चावल निः शुल्क प्रति सदस्य, प्रति माह

 

जिला खाद्य विभाग द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डो को छोड़कर) माह जुलाई से नवंबर 2020 तक 05 किलोग्राम चांवल निः शुल्क प्रति सदस्य प्रतिमाह उक्त अवधि तक अतिरिक्त चांवल वितरण के निर्देश दिए गए है।

माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त खाद्यान्न के आबंटन एवं वितरण के साथ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डों को छोड़कर) माह जुलाई से नवंबर 2020 तक 01 किलोग्राम चना निः शुल्क वितरण किया जाएगा तथा अनुसूचित विकासखंडों एवं माडा क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्र) में प्रदाय किए जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलोग्राम चना निः शुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रूपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर (01 किलोग्राम चना निः शुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रूपए की दर से कुल 02 किलो चना) प्रदाय किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थतियों में प्रतिमाह 01 राशनकार्डधारी को प्रदाय किये जाने वाले चने की पात्रता 02 किलोग्राम प्रति कार्ड से अधिक नहीं होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन का समय पर भंडारण कराकर राषनकार्डवार कुल पात्रता की सूची सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है।
अंत्योदय, प्राथमिकता, निः शक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को माह जुलाई से नवंबर 2020 तक मासिक आबंटन के साथ-साथ अतिरिक्त खाद्यान्न एवं चना प्रदाय किया जा रहा है। अंत्योदय राशनकार्डधारी को जुलाई से नवंबर माह तक प्रतिमाह चावल वितरण में 01 सदस्य वाले कार्ड में मासिक आबंटन में 35 किलो अतिरिक्त आबंटन की मात्रा 05 किलो कुल चावल 40 किलो इसी प्रकार अतिरिक्त आबंटन 05 किलो प्रति सदस्यों के लिए अतिरिक्त पात्रता निः शुल्क होगी। मासिक पात्रता में 01 रूपए प्रति किलो की दर पर वितरण किया जाएगा। प्राथमिक राशनकार्ड को जुलाई से नवंबर 2020 तक प्रतिमाह चावल वितरण की मात्रा राशनकार्ड में एक सदस्य के लिए मासिक आबंटन 10 किलो में उपभोक्ता दर 05 किलो  निः शुल्क और 05 किलो एक रूपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। 05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में जुलाई से नवंबर 2020 तक अतिरिक्त आबंटन 03 किलो प्रति सदस्य होगी। जिसका उपभोक्ता मूल्य माह में नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन की कुल वितरित मात्रा के 50 प्रतिशत खाद्यान्न निः शुल्क 50 प्रतिशत खाद्यान्न 01 रूपए प्रति किलो की दर पर वितरण किया जाएगा। निः शक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को जुलाई से नवंबर 2020 तक अतिरिक्त चावल की पात्रता प्रतिमाह 05 किलो प्रति सदस्य निः शुल्क होगी। माह जुलाई से नवंबर 2020 तक समस्त अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निः शक्तजन राशनकार्डों में एक किलो प्रति राशनकार्ड निः शुल्क वितरण किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में एक किलो चना निः शुल्क एवं एक किलो चना 05 रूपए प्रति किलो की दर पर वितरण किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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