राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में स्वयं खाद्य के एप्प को डाउनलोड कर राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए कर सकते है आवेदन

प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण 25 जनवरी से

कलेक्टर ने नवीनीकरण के बाद राशनकार्डों का वितरण 29 फरवरी तक करने के दिए निर्देश

राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में सभी राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार मिलेगा राशन सामग्री

आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण अभियान 25 जनवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। अब राशनकार्डधारी द्वारा अपने एन्ड्रायड मोबाईल में स्वयं खाद्य के एप्प को डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी सभी राशनकार्डों में शामिल सदस्यों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के खण्ड 4 (6) के प्रावधान अनुसार राशनकार्ड का नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किये जाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। राशनकार्डो के नवीनीकरण के लिए हितग्राही द्वारा आवेदन 25 जनवरी से 15 फरवरी तक लिया जाएगा। नवीनीकरण के पश्चात राशनकार्डों का वितरण 1 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा। राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में सभी राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। राशनकार्ड का वितरण स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्डो को छोड़कर शेष सभी नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। सामान्य राशनकार्ड 10 रूपए प्रति कार्ड की राशि सहित हितग्राही द्वारा  प्रदाय की जाएगी।

राशनकार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया –

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण के लिए आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिये की जाएगी। यह एप्प हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रायड मोबाईल में डाउनलोड कर इसके जरिये आवेदन की प्रस्तुति की जा सकेगी। राशनकार्ड का नवीनीकरण का आवेदन खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के माध्यम से किया गया है। यह एप्प हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाईट ीजजचेः//ांकलं.बह.दपब.पद से डाउनलोड किया जा सकेगा। राशनकार्डधारी द्वारा अपने एंड्रायड मोबाईल फोन में स्वयं खाद्य विभाग के एप्प को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिये राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नंबर मुखिया का नाम, पति या पिता का नाम, लिंग, आयु, राशनकार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान का क्रमांक तथा राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की जानकारी सहित इनके ई-केवायसी की स्थिति एप्प के जरिये विभागीय डेटाबेस से तत्काल प्रदर्शित हो जाएगी। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशनकार्ड क्रमांक तथा मोबाईल नंबर को एप्प में दर्ज किया जा सकेगा तथा उसके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नंबर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

नवीनीकरण हेतु ई-केवाईसी अनिवार्य –

वर्तमान में सभी राशनकार्डधारी सदस्यों के ई-केवायसी की कार्यवाही प्रचलित है। शासन कार्ड में शामिल मुखिया अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के ई-केवायसी का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक एप्प द्वारा प्रदर्शित नवीनीकरण हेतु आवेदन के बटन को क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह कार्यवाही पूर्ण होते ही एप्प के जरिये आवेदक को उसके आवेदन को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी तथा 30 दिवस के भीतर नवीनीकृत राशन कार्ड जारी होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाएगी। शेष आगामी कार्यवाही वर्तमान में राशन कार्ड जारी करने हेतु प्रक्रिया के अनुसार पीडीएफ निर्माण, राशनकार्ड में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत नवीनीकृत राशनकार्ड जारी किया जाएगा।

दुकान संचालक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया –

सर्वप्रथम उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प को अपने टेबलेट में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आईडी को पंजीकृत करना होगा। जिसके लिए दुकान संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी नंबर भेजकर सत्यापन किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान संचालक के सफलतापूर्वक पंजीयन के उपरांत उसके दुकान से संलग्न सभी राशनकार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनीकरण हेतु उपलब्ध हो जाएगी। दुकान संचालक द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में ही किया जा सकेगा।
हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड क्रमांक एवं हितग्राही के विभागीय डेटाबेस में दर्ज मोबाईल को एप्प में दर्ज कर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में हितग्राही से राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति दुकान संचालक द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा की जाएगी तथा इन आवेदनों की प्राप्ति उपरांत ही छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण तथा पीडीएफ प्रिंट करने की कार्यवाही की जाएगी।

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